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रांची/डेस्क: आये दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों तथा सरकारी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनी कतिपय मांगों के समर्थन में धरना, प्रदर्शन, रोडजाम, घेराव आदि किया जाता है. इस क्रम में इन राजनीतिक पार्टियों/सरकारी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा सदर अनुमंडल, रांची के नेपाल हाउस, लोकभवन, मुख्यमंत्री निवास के आसपास, विधानसभा एवं झारखण्ड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन सचिवालय) के आस-पास भी घेराव एवं प्रदर्शन किया जा सकता है. इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची, द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निषेधाज्ञा जारी की गई है :-
1. मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
2. लोक भवन के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (नागा बाबा खटाल को छोड़कर).
3. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
4. विधानसभा के चहारदीवारी से 750 मीटर की परिधि में.
5. नेपाल हाउस, सचिवालय के घेरा से 150 मीटर की परिधि में.
6. झारखण्ड मंत्रालय भवन (प्रोजेक्ट भवन), मानव संसाधन मंत्रालय (टेलीफोन भवन), हण्ड्रेड बिल्डिंग (एफ०एफ०पी० भवन), पुलिस मुख्यालय के चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में.
उपरोक्त स्थानों पर निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है :-
1. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना. (विधि-व्यवस्था के कर्तव्यों में लगे सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा पुलिस बल एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर.)
2. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे—बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना. (विधि-व्यवस्था के कर्तव्यों में लगे सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर.)
3. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे—लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना. (विधि-व्यवस्था के कर्तव्यों में लगे सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर.)
4. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि-विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (विधि-व्यवस्था के कर्तव्यों में लगे सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर.)
5. यह आदेश किसी भी विधि-व्यवस्था के कर्तव्यों में लगे सरकारी पदाधिकारियों अथवा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.
यह निषेधाज्ञा दिनांक 04.11.2026 या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.