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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष न्यायालय ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है. अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज होना JSSC-CGL में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है.
बता दें कि, 03 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया था. सुनवाई के दौरान सफल अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा था. इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इधर राज्य सरकार ने सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की JSSC-CGL परीक्षा से जुड़ी याचिका, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की बड़ी जीत
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