न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: गुलाबी नोट यानी 2 हजार के नोट को वापस करने या बदलने का अंतिम तारीख आज (7 अक्टूबर) है. यदि आपके पास 2 हजार का गुलाबी नोट है तो आज ही बैंक या एटीएम से 2 हजार के नोट को जमा कर दें. 2 हजार के नोटों को जमा करने के लिए बैंक में शाम 4 बजे तक और एटीएम के माध्यम से रात 12 बजे तक का समय दिया गया है.
2 हजार के नोटों का 96 प्रतिशत बैंकों में लौटा
आंकड़ों के अनुसार, 19 मई 2023 तक प्रचलन में रहे 3.56 लाख करोड़ रुपये के 2 हजार के बैंक नोटों में से 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं. 29 सितंबर को कारोबार की समाप्ति के बाद केवल 0.14 लाख करोड़ रुपये ही चलन में रह गए हैं. ऐसा में 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे 2 हजार बैंक नोटों का 96 प्रतिशत बैंकों में वापस आ गया है.
अगर आज 2 हजार के नोट को बदल नहीं सके तो क्या होगा?
आज (7 अक्टूबर 2023) के बाद 2 हजार के नोट को बैंक में नोटों के आदान-प्रदान की अनुमति केवल 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में दी जाएगी. प्रति लेन-देन अधिकतम 20,000 रुपये के नोट की नकद जमा सीमा होगी. आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी, लोग या संस्थाएं अपने भारतीय बैंक खातों में किसी भी राशि के क्रेडिट के लिए 2 हजार रुपये के बैंक नोट पेश कर सकते हैं.
19 मई को बंद करने का किया गया था ऐलान
बीते 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 हजार रूपये के नोट को बंद करने का ऐलान करते हुए इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था. बाजार में मौजूद इन नोटों की वापसी की सुविधा देते हुए RBI ने बैंकों के जरिए वापस करने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था. जो बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया था.
RBI का बयान
RBI ने अपने एक बयान में कहा था कि 8 अक्टूबर 2023 से बैंक शाखाओं में 2 हजार के नोटों को जमा लेना और बदलना बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों में एक बार में 20 हजार रुपये तक के 2000 के नोट बदले जा सकेंगे.
क्या समय सीमा के बाद बैंक में नोट वैध होंगे
बता दें, 7 अक्टूबर के बाद भी 2 हजार रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे. अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या पब्लिक अथॉरिटी जांच या कार्यवाही के दौरान जब जरूरत होगी बिना किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2 हजार रुपये के बैंक नोट जमा कर सकेंगे. लोग दो हजार के नोट डाक विभाग से भी RBI के 19 इश्यू दफ्तरों को भेज सकते हैं. ये नोट का मूल्य संबंधित व्यक्ति के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा.