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रांची/डेस्क: क्रिसमस और नए साल के उत्सवों के दौरान रांची में तेज आवाज में डीजे बजाने की आदत अब महंगी पड़ सकती हैं. शादियों और पार्टियों का सीजन शुरू होते ही नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया हैं. रांची नगर निगम ने मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल के मालिकों और संचालकों को सख्त निर्देश दिए है कि वे रात 10 बजे के बाद किसी भी सूरत में DJ या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
क्या है नया आदेश?
रांची नगर निगम का नया आदेश साफ है कि रात 10 बजे के बाद डीजे या तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने कहा है कि यदि कोई भी हॉल संचालक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंड भी शामिल हो सकते हैं.
लोगों के लिए शिकायत की सुविधा
नगर निगम ने यह भी घोषणा की है कि अगर किसी को रात के समय डीजे या साउंड सिस्टम की तेज आवाज से परेशानी होती है, तो वह बिना झिझक के 112 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो. यह कदम विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया हैं.
पहले से था नियम, अब कड़ाई से होगा पालन
इससे पहले भी रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने के लिए नियम थे लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. कई बार शादी और पार्टी के आयोजनों में डीजे की तेज आवाज से आस-पास रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब नगर निगम ने इस पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया है और नियमों के पालन के लिए सख्त कदम उठाए हैं.