रोहन निषाद/न्यूज़11 भारत
चाईबासा/डेस्क: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण( झालसा),राँची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वाधान में राजकीय रसेल उच्च विद्यालय(10+2), जगन्नाथपुर में " विधिक जागरूकता शिविर " 90 दिनों के जागरूकता अभियान कार्यक्रम क़े तहत प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने छात्र-छात्राओं को 1987 अधिनियम के तहत धारा 12 में अंकित नि:शुल्क विधिक सेवा की जानकारी से अवगत कराते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किये की इस अधिनियम में वैसे व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित कृत्रिम आपदा से पीड़ित, कारावास में बंदी व्यक्ति एवं ऐसे व्यक्ति या परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी ₹300000 से कम हो, ऐसे व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता के हकदार होते हैं उन्हें प्राधिकार द्वारा वकील दी जाती है, कोर्ट फीस माफ की जाती है.
प्राधिकार द्वारा मध्यस्था के माध्यम से आपसी विवाद की निपटारा की जाती है, सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को अनुदान राशि मुआवजा के रूप में दी जाती है. अनाथ बच्चों भरण पोषण,शिक्षा के लिए 4000 रुपए मासिक सहायता अनाथ बच्चों के अभिभावक को प्रदान की जाती है. 15100 हेल्पलाइन की मदद से किसी भी तरह की मदद ले सकते है इन सभी की जानकारी देते हुए सचिव महोदय ने विद्यार्थियों से कहें कि न्याय सबके लिए है, अंतिम व्यक्ति तक न्याय व मदद पहुंचनी चाहिए, यही हमारी राष्ट्रीय प्राधिकार की लक्ष्य है. इस जागरूकता शिविर में प्राचार्या सुषमा जोंको, प्राधिकार के अधिकार मित्र मदन किशोर निषाद, प्रमिला पत्रों संजय निषाद,मो०एजाज हुसैन, अरुण विश्वकर्मा, विनीता शांडिल, अनीता साहनी,संजीत देवगम एवं सहायक शिक्षक उपस्थित होकर विद्यार्थियों को अपने हकदार के लिए जागरूक रहने की अपील की गई.