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रांची/डेस्क: दहेज प्रताड़ना का केस करने वाली विवाहिता महिला ने 5 साल बाद केस लड़ने से इनकार कर दिया है. विवाहित महिला के पति, सास, ससुर और ननद साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. सिविल कोर्ट रांची के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने सभी को बरी किया. महिला के पति आदित्य सेठ, सास शशि सेठ, ससुर सुरेंद्र सेठ और ननद अंजली सेठ ट्रायल फेस कर रहे थे. 13 जनवरी 2020 को दहेज प्रताड़ना, मारपीट करने समेत अन्य आरोप लगाते हुए महिला थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि 12 दिसंबर 2014 को रांची के मिलन पैलेस में शिकायतकर्ता महिला की आदित्य सेठ के साथ शादी हुई थी. शादी के समय दहेज में 5 लाख नगद, 5 लाख के जेवरात, 2 लाख का कपड़ा का सामान दिया गया था. महिला ने आरोप लगाया था कि शराब पीकर उसके साथ मारपीट किया जाता था. और मई 2018 में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया था. घटना के डेढ़ साल बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. लेकिन अदालत में अपने पूर्व के बयान से मुकर गई.