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रांची/डेस्क: प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संचिका के गोपनीय पन्ने की चोरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज मामले में विधायक सरयू राय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी हैं. इस मामले में अपर न्यायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हैं. अब विधायक सरयू राय की अग्रिम जमानत याचिका पर 27 फरवरी को फैसला होगा. बता दे कि, 13 फरवरी को विधायक सरयू राय ने कोर्ट से याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की थी.
क्या था पूरा मामला
प्राथमिकी के मुताबिक, मई 2022 में सरयू राय ने मीडिया को जानकारी दी थी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित उनके कोषांग के 60 कर्मियों को कोरोना प्रोत्साहन राशि दी गई. इस मद में 103 करोड़ की अवैध निकासी की गई हैं. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की समिति ने पात्रता श्रेणी में आने वाले 94 कर्मियों की सूची तैयार की जो प्रोत्साहन राशि पाने के योग्य थे. मगर स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से 60 अतिरिक्त नामों की सूची विभाग को भेजी.
बता दे कि, इस मामले की जांच कर अनुसंधानकर्ता ने MP/MLA की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विजय वर्मा ने डोरंडा थाना में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसमें प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संचिका के गोपनीय पन्ने की चोरी कर सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया था.