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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी. यह मामला दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के खिलाफ है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने इरफ़ान अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल है, जो इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. इस मामले की पिछली सुनवाई 24 जनवरी को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की.
वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था. आरोप है कि मंत्री इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची की आपत्तिजनक फोटो वायरल हुई थी. इस मामले में जामताड़ा थाना में इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही हैं. 21 दिसंबर, 2022 को दुमका सिविल कोर्ट ने इरफान अंसारी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया था, जिसे उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी और इसमें इरफान अंसारी की याचिका कर फासिला लिया जाएगा.