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रांची/डेस्क: आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 6 वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ेगी या राहत मिलेगी? वहीं, आज (20 फरवरी) को MP-MLA की विशेष कोर्ट फैसला सुनाया जाएगा.
बता दें कि बंधु तिर्की से जुड़ा आचार संहिता उल्लंघन मामला साढ़े 6 साल पुराना है. सिल्ली विधानसभा के उप चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था. उसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने की बात से संबोधित किया था. जिसको लेकर राहे के तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने अनगड़ा थाना में 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
मामले में बंधु तिर्की पर 6 जुलाई 2022 को आरोप गठित किया गया था. ढाई साल चली सुनवाई के बाद अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था. 17 फरवरी को बंधु तिर्की का बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि झाविमो में रहते हुए बंधु तिर्की ने संबोधन में आपत्तिजनक टिप्पणी किया था.