झारखंडPosted at: सितम्बर 30, 2024 एक करोड़ 45 लाख रुपए के गबन मामले के आरोपी मृत्युंजय कुमार मिश्रा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: एक करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक का गबन मामले के आरोपी मृत्युंजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 6 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की कोर्ट ने गबन मामले में 3 साल और आपराधिक साजिश रचने के मामले में 3 साल की सजा सुनाया है. दोनों ही सजा अलग-अलग चलेगी. यानी एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा चलेगी. गबन को लेकर अगस्त 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपी सीएमएस कंपनी में बैंक से रुपया निकल कर एटीएम में जमा करने का ड्यूटी करता था. कई महीने से बैंक से रुपया निकल कर एटीएम में जमा नहीं कर रहा था. जो ऑडिट में पकड़ा गया था.