न्यूज11 भारत
सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा सिविल कोर्ट में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सदर थाना कांड संख्या 01/2007 की सुनवाई करते हुए हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया, जिसके फलस्वरूप न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा के न्यायालय के द्वारा आज हत्या के आरोपी रघु उर्फ रघुनंदन सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10000 दस हजार रू0 जुर्माना की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक निधि कच्छप के द्वारा पैरवी की गयी.