न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः- हाल के वर्षों में मॉब लिंचिंग का हुआ मामला छत्तीसगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग के मामले के बाद जोर पकड़ लिया है. मॉब लिंचिंग को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गयी है. वहीं केन्द्र सरकार की ओर से लागू किये गये तीन कानूनों में से भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग का अलग से जिक्र करते हुए कानून बनाया गया है. मॉब लिंचिंग को लेकर पहली बार मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है. छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों गौ तस्करी के नाम पर तीन लोगों की मॉब लिंचिंग करने का गौ रक्षा संगठनों पर आरोप लगा है. शुक्रवार को इसे लेकर मुस्लिम संगठनों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शन किया. उनलोगों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस की शिथिलता से नाराजगी है. पहली बार इस प्रदर्शन में उठी आवाज ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वह है मुस्लिम समाज की ओर से गौ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग. साथ ही उनलोगों ने मांग की है कि बीफ की बिक्री और निर्यात पर भी पूरी तरह रोक लगे. छत्तीसगढ़ से उठी इस मांग ने पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोगों को इस दिशा में सोचने को मजबूर कर दिया है. उनका मानना है कि गौ तस्करी के नाम पर गौ रक्षा दल के लोग मुस्लिमों को ही शिकार बनाते हैं. मवेशी का ट्रांसपोर्टेशन होने पर गौ रक्षा दल के लोग उसे पकड़ लेते हैं. इसमें से कई मवेशी व्यवसायी भी होते हैं. अब लोग मवेशी का व्यवसाय करने में भी खौफ खा रहे हैं.
हालांकि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मामला कोई नया नहीं है. न्यायालय ने भी इस मामले में केन्द्र सरकार को पहल करने के लिये 2021 में निर्देशित किया था. इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने सितंबर 2021 में केन्द्र की बीजेपी सरकार को गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिये संसद में बिल लाकर पारित कराने की बात कही थी. लेकिन इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गयी, न ही इस बारे में राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक कहीं चर्चा हुई. जबकि इसका बिल संसद में पारित होने से जहां गौ तस्करी और हत्या जैसी घटनाओं पर बहुत हद तक रोक लगेगी. हालांकि गौवध निषेध से संबंधित कानून कई राज्यों में लागू है. कुछ राज्यों में इसका पालन हो रहा है, वहीं कुछ राज्य में इस कानून का अक्षरसः पालन नहीं हो रहा है. गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पूरे देश में धर्म संप्रदाय और जाति के नाम पर फैल रहे विद्वेश पर बहुत हद तक विराम लगेगा... साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द का एक माहौल बनेगा.
नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में मॉब लिंचिंग और हेट स्पीट पर कानून अलग से बनाया गया है और इसमें दण्ड और मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है. ताकि इसमें दोषी पाये गये लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सके, और छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हुई मॉब लिंचिंग हुई घटना दोहरायी न जा सके... इससे पहले भी अखलाख अहमद, अलीमुद्दीन और रकबर खान जैसे बहुत सारे लोगों की मॉब लिंचिंग में जान जा चुकी है.