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रांची/डेस्क: राज्य में 2019 से पहले के वाहनों को HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है. अदालत ने कैबिनेट के दिन के अनुरूप परिवहन विभाग के आदेश को निरस्त किया. हालांकि, 2019 के बाद के वाहनों पर पंचेड नंबरीक प्लेट्स लगाना अनिवार्य है. वाहन मालिक स्वैच्छिक रूप से पंचेड नंबरीक प्लेट्स या HSRP को लगा सकते हैं. हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया मोटर व्हीकल सिक्योरिटी एसोसिएशन पर फैसला लिया है.
बता दें कि एग्रोस इंपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ झारखंड सरकार का करार रद्द हुआ है. HSRP में बाइक को 300, टेंपो को 340, कार एसयूवी 540 ट्रैक्टर डंफर हेवी व्हीकल को 540 प्लस टैक्स जुटाने होते हैं. प्रार्थियों की ओर से कोर्ट में दी गई थी दलील में कहा गया था कि मौजूदा नंबर प्लेट सभी सुरक्षा मानकों में सही है. मौजूदा ट्रैफिक सिस्टम में रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (RLDV) और ऑटोमेटिक नंबर रेक्नाजेशन (ANPR) में कारगर साबित होता है.