संतोष कुमार/न्यूज़11 भारत
चांडिल/डेस्क:- ईचागढ़ अंचल के आंचल अधिकारी ने प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर जानकारी देते हुए कहा कि ईचागढ़ अंचल अंतर्गत ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रमाण पत्रों का औचक निरीक्षण के क्रम मे पाया कि ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो एस टी का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था, वह गलत पाया गया ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न हाल सर्वे खतियान मौजा-सोरो,थाना न०-3 खाता न०-154 मे खतियानी रैयत गुरुचरण कमार एवं अन्य के नाम पर जाति लोहार निवासी निजग्राम दर्ज है| झारखंड सरकार की जाति सूची मे लोहार जाति बसी-1 के क्रम संख्या-141 मे कमार-लोहार अंकित है| लोहार जाति अनुसूचित जनजाति (एस टी) की श्रेणी मे नहीं आते है| राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक को पुनः उक्त जाति प्रमाण पत्र को जांच कर अग्रेतर करवाई करने हेतु आदेश दिया गया| राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है की उक्त निर्गत जाति प्रमाण पत्र एस टी की श्रेणी मे नहीं आते है| उक्त आवेदक बीसी-1 की श्रेणी मे आते है| राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र को रद्द/निरस्त करने हेतु अनुसंशा किया गया है|
अत: कार्मिक प्राशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक-14/जा०नि०-03-13/2015/का०,1754 दिनांक-25-02-2019 के आलोक मे कंडिका-19 मे निहित प्रावधानानुसार जाति प्रमाण पत्र संख्या-जेएचएसटी/2024/600123 जारी करने का तिथि-13-12-2024 को ऑनलाइन मे रद्द/निरस्त किया गया.