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रांची/डेस्क: महिला से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दोषियों के सजा के बिंदु पर आंशिक सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है. अपर न्याययुक्त अमित शेखर में 17 फरवरी को सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने 3 आरोपी रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा और संजय टूटी को 7 फरवरी को दोषी करार दिया है. जघन्य अपराध की घटना को 4 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें एक आरोपी लक्ष्मण मुंडा की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो गई है.
बता दें कि 20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था. महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था. बाद में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. बचने के लिए आरोपियों ने शव को पेट्रोल छिड़कर जला दिया था. जिसका खुलासा पुलिस ने फोन कॉल के जरिए किया था. 17 फरवरी को महिला बुंडू बैंक से पैसा निकालने के लिए गई थी. लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकला. तो उन्होंने अपने परिचित आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन किया और दो हजार रुपए कर्ज मांगा. लक्षमण पैसे देने को तैयार हो गया और कहा कि पैसा घर पर है, लेने जाना होगा. पैसे देने की बात कर आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा ने महिला को बाइक में बैठाकर हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव स्थित जंगल में ले गए थे. जहां पहले से आरोपी राम मुंडा और संजय टूटी मौजूद थे.
जंगल में सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जब महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को देने की बात की तो आरोपियों ने चाकू से महिला का गर्दन काट हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया और बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके शव को जला दिया. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे. अधजला महिला का शव बरामद किए जाने के बाद पुलिस की टीम आसपास के थानों में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी हासिल करने में जुट गई थी. उसी दौरान पता चला कि राहे में एक महिला 17 फरवरी से लापता है. तब पुलिस पहले महिला के परिजनों से मिली थी. उसका मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकाली और अपराधियों तक पहुंच गई. सभी 4 आरोपी दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी के रहने वाले हैं.