झारखंडPosted at: अक्तूबर 24, 2024 समरी लाल के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज, कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को माना सही
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: समरी लाल के खिलाफ हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को सही माना है. समरी लाल के तरफ से अधिवक्ता कुमार हर्ष पैरवी कर रहे है.
बता दें कि, कल ही जाति छानबीन कमिटी के द्वारा नोटिस के खिलाफ समरी लाल के द्वारा दायर अवमानना याचिका में जाति छानबीन कमिटी के सचिव सदस्य जया रचेल मिंज को हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है.