न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: रांची नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुन्दर एवं व्यवस्थित रखने के लिए सदैव प्रयासरत है. आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिए जो चिन्हित पार्किंग है, उसका पार्किंग के जगह पर दूसरे प्रयोग में लाया जा रहा है एवं प्रतिष्ठान वाले अपने गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी कर रहे है. साथ ही साथ कई दुकानदारों द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर सामान रखकर व्यवसाय किया जा है, जिससे यातायात बाधित हो रही है एवं सफाई कार्य में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जो भवन प्लान अधिनियम तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 का स्पष्ट उल्लंघन है.
अतः रांची नगर निगम वैसे प्रतिष्ठानों के मालिक से अपील करती है कि 03 (तीन) दिनों के अन्दर अपने वाहनों का पार्किंग, भवन में चिन्हित पार्किंग स्थल में ही करना तुनिश्चित करे. इसके साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जिन्होने अपने चिन्हित पार्किंग स्थल जो भवन के Building Plan में निगम द्वारा पारित किया गया है, उसमे विचलन कर दूसरे कार्य (दुकान/गोदाम, अन्य) में प्रयोग में लाया जा रहा है, उसे सुधार करते हुए पार्किंग के रूप में प्रयोग करे अन्यथा आपके भवन को सील करते हुए Demolish करने की अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी.