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रांची/डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिबिल स्कोर (CIBIL Score) को लेकर नियम में बदलाव कर दिया है. RBI ने नोटिस जारी कर कहा है कि अब कंपनी को सिबिल स्कोर (CIBIL Score) चेक करने पर ग्राहकों को एक एसएमएस (SMS) के द्वारा जानकारी देनी होगी. इससे ग्राहकों को पता लग पाएगा कि उनका CIBIL Score चेक किया जा रहा है. नोटिस में RBI ने बताया है कि शिकायत या रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने पर ग्राहकों को इसकी सूचना या जानकारी देना जरूरी है. ताकि गरहकों को इस बात की जानकारी मिल पाए कि किस वजह से रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है.
साल में मिलेगी क्रेडिट हिस्ट्री की जानकारी
RBI ने क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बदलाव किया है. इस नियम के अनुसार क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर की फुल क्रेडिट रिपोर्ट देनी होगी. इससे ग्राहकों को अपनी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी मिल पाएगी.
लोन लें से पहले चेक करें क्रेडिट स्कोर
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार आने वाले कुछ समय में डिफॉल्ट होने वाला है. डिफॉल्ट होने से पहले क्रेडिट कार्ड कंपनी को ग्राहकों को इस बात की जानकारी देना जरूरी है. लोन लेने से पहले क्रेडिट स्कोर को चेक करना चाहिए. वहीं अगर ग्राहक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जल्द समाधान करना होगा. ऐसा नहीं करने पर कंपनी को रोजाना हर्जाना भरना होगा. शिकायत आने के 21 दिन के अंदर ब्यूरो को जानकारी नहीं देने पर 100 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगेगा. साथ ही 9 दिन के अंदर शिकायत का निपटाना करना होगा.