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रांची/डेस्क: कोलकाता की सियालदह सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया हैं. अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (BNS) IPC की धारा 64 (बलात्कार), 66 (हत्या का कारण बनने के लिए) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया हैं.
जज अनिर्बान दास ने 57 दिन बाद मामले का फैसला सुनाया और कहा "तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए." मामले में संजय रॉय को 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया हैं.
बता दे कि, पिछले साल 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था. कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस की जांच सीबीआई ने की थी और केंद्रीय जांच एजेंसी ने संजय रॉय को मुख्य आरोपी मानते हुए उसकी मौत की सजा की मांग की हैं.