क्राइमPosted at: मई 29, 2024 बैंक से फ्रॉड करने के मुख्य आरोपी सतीश कुमार साहू को 5 साल की सजा
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः बैंक से फ्रॉड करने के मुख्य आरोपी सतीश कुमार साहू को कोर्ट ने 5 साल की सजा के साथ 15 लाख का जुर्माना लगाया है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.
बता दें कि बैंक फ्रॉड का मामला साल 2008 का है. आरोपी सतीश कुमार साहू ने हल्दी की फैक्ट्री लगाने के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 करोड़ का ऋण पास कराया था. ऋण की आधी रकम की निकासी भी अरोपी ने कर ली थी. बाद में पता चला की आरोपी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण ली है. सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की तो मुख्य आरोपी फरार हो गया. इसी मामले में मुख्य आरोपी के भाई और बैंक के दो कर्मी समेत 4 को कोर्ट ने पूर्व में सजा सुना चुकी है.