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रांची/डेस्कः नाबालिग से यौन शौषण करने का मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने अपनी याचिका वापस ले ली है. एसटी एससी की विशेष कोर्ट में दाखिल डिसचार्ज पिटीशन वापस ली है. कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. मामले में सुनील तिवारी पर कोर्ट में आरोप गठन होना है. इससे पूर्व खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए सुनील तिवारी ने 18 जून को कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था. यौन शौषण मामले में सुनील तिवारी के खिलाफ 16 अगस्त 2021 को अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 12 सितंबर 2021 को दिल्ली आगरा रोड से गिरफ्तार किया गया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी के आवेदन पर 25 अगस्त 2021 को कोर्ट ने जारी किया था. वारंट सुनील तिवारी पर घर में काम करने वाली नाबालिग से यौन शौषण, छेड़छाड़,और प्रताड़ित करने का आरोप है. मामले में सुनील तिवारी जमानत पर है. झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है.