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रांची/डेस्क: CPIM नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी छोटू खलखो के सहयोगी अभिजीत कुमार पाड़ी को नही राहत मिली है. अपर न्याययुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज कर दी गई है. 31 अगस्त को याचिका दाखिल कर अभिजीत ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया है.
बता दें कि 26 जुलाई 2023 को CPIM नेता सुभाष मुंडा की हत्या हुई थी. दलादिली चौक स्थित दफ्तर में ताबड़तोड़ गोली से मारकर हत्या की गई थी. मुख्य आरोपी छोटू खलखो ने सुपारी देकर हत्या कराई थी.
जमीन विवाद को लेकर हत्या कराई गई थी. घटना के बाद SIT गठित हुआ था. मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और अभिजीत कुमार पाड़ी समेत कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. मामले के मुख्य आरोपी छोटू खलखो की जमानत याचिका कोर्ट कर खारिज चुकी है.