न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं. कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यह जुर्माना अपील दाखिल करने वाले अधिकारी से वसूला जाएगा. यह निर्णय जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया हैं. जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट Advocate on Record Association के खाते में और बाकी 50 हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट बार Association Welfare Fund में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.
Retirement Benefit को लेकर था मामला
यह मामला Retirement Benefit से संबंधित था. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल रविंद्र गोप द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनके रिटायरमेंट बेनिफिट देने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट की एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे भी शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा इस तरह के मामलों में अपील दाखिल करने पर नाराजगी व्यक्त की हैं. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अनावश्यक रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करना अदालत का समय बर्बाद करना हैं.