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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने एक चीनी नागरिक, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार है, को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपी को छह महीने बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है.
आरोपों की गंभीरता पर जोर
चीनी नागरिक रायन उर्फ रेन चाओ पर आरोप है कि वह भारत में वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रुका और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा. उच्च न्यायालय ने पहले उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
कोर्ट की टिप्पणियां
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने 18 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे जमानत का मामला नहीं माना.
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गिरफ्तारी और बरामदगी
रेन चाओ को 9 जुलाई 2022 को नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने एक फाइव स्टार होटल में छापेमारी के दौरान उसकी BMW कार, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और पासपोर्ट जैसी कई वस्तुएं बरामद की थीं.