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रांची/डेस्क: शादी का झांसा देकर 7 साल तक यौन शौषण करने के आरोपी सुमित कुमार पाहन को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने सजा सुनाया. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बरियातू थाना में कांड संख्या 93/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
पीड़िता नर्स का काम करती थी. आरोपी सुनील मरीज का इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता जाता था. इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई. दोनों के बीच दोस्ती हुआ और बाद में धीरे-धीरे प्यार में बदल गया. एक दिन आरोपी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता जब शादी करने कहता तो आरोपी बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा और सात साल तक यौन शौषण करता रहा.
पीड़िता को जब लगा की आरोपी धोखा देकर शोषण कर रहा है तो शादी के लिए दबाव बनाने लगी. पीड़िता के दबाव के बीच आरोपी शादी करने से मुकर गया.