क्राइमPosted at: मार्च 04, 2025 आपराधिक षड्यंत्र रचकर करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी और गबन करने का मामले में आरोपी अभय कुमार मिश्रा को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: आपराधिक षड्यंत्र रचकर करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी और गबन करने का मामले में आरोपी अभय कुमार मिश्रा को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार किया हैं. अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी अभय की याचिका को खारिज कर दिया हैं. विवेकानंद विद्या मंदिर का खाता दूसरे बैंक में खोलकर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप हैं. रामकृष्ण सेवा संघ के सचिव पद से हटने के बावजूद स्वघोषित सचिव बनकर अपने सहयोगियों के संग मिलकर धोखाधड़ी किया. मामले को लेकर चुटिया निवासी तन्मय मुखर्जी ने 7 जून 2022 को चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. मामले में एक आरोपी राजेश कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है.