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रांची/डेस्क:- दुष्कर्म मामले में बिनोद राम को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि वह जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह सजा अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाई.
घटना 26 मार्च 2020 की है.बता दें कि पीड़िता धान कुटाने के लिए गई थी, उसी दौरान आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर तालाब के किनारे ले जाकर दुराचार किया और इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता के पिता को घटना की जानकारी 29 मार्च को मिली, जिसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने 31 मार्च 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत सात गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई.