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रांची/डेस्क: माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी अभिजीत कुमार पाढ़ी की डिस्चार्ज पिटीशन पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी. उसने 7 जनवरी को याचिका दाखिल कर आरोप मुक्त करने की कोर्ट से गुहार लगाई है. मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट में आरोप गठन के बिंदु पर 19 अप्रैल को सुनवाई होगी. इससे पहले आरोपी द्वारा खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई है. मामले में मुख्य आरोपी छोटू खलखो समेत 7 लोग आरोपी है.
6 जुलाई 2023 के दिन जब सुभाष मुंडा दलादिल्ली चौक स्थित अपने दफ्तर में कुछ लोगों के साथ बैठे थे. इस दौरान घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करसुभाष मुंडा की हत्या कर दी थी. बिनोद कुमार कई सालों से सुभाष मुंडा के करीबी थे. नगड़ी के एक जमीन को लेकर सुभाष मुंडा और छोटू खलखो की बीच विवाद चल रहा था. लेकिन पैसे की लालच में बिनोद कुमार छोटू खलखो से मिल गया था और साजिश रचकर सुभाष मुंडा की हत्या शूटरों से करा दी गई थी. हत्याकांड को लेकर SIT गठित किया गया था. मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार, शूटर अभिजीत कुमार पाढ़ी , कन्हैया सिंह,पिंटू कुमार प्रवीण कुमार और बबलू पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.