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रांची/डेस्क: हत्या केस के अनुसंधानकर्ता का क्रॉस एग्जामिन होगा. क्रॉस एग्जामिनेशन में बचाव पक्ष क्रॉस एग्जामिन करेगा. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने इजाजत दे दी है. आरोपी के द्वारा याचिका दाखिल कर कोर्ट से अनुमति मांगी थी.
बता दें कि हत्या का मामला साल 2019 का है जो तमाड़ थाना क्षेत्र का है. अनुज मुंडा की हत्या दावली से मारकर की गई थी. हत्या का आरोप बुधन लाल सिंह मुंडा पर है. आरोपी बुधन लाल सिंह मुंडा की पत्नी से मृतक अनुज मुंडा का अवैध संबंध की आशंका था.
रात के वक्त बुधन लाल सिंह मुंडा की पत्नी ने अनुज मुंडा से फोन पर बात करते हुए घर से निकली और मिलने पहुंच गई. पीछे से पति बुधन लाल सिंह मुंडा भी पहुंचा और दावली से मारकर अनुज मुंडा की हत्या कर दी थी. हत्या की घटना के बाद तमाड़ पुलिस ने 27 जून 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तभी से आरोपी जेल में बंद है.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 चार्जशीटेड गवाह बनाया गया है. जिसमें अनुसंधानकर्ता समेत 7 गवाहों की गवाही हो चुकी है. अनुसंधानकर्ता का बचाव पक्ष की ओर से क्रॉस एग्जामिन नहीं हो सका था. लिहाजा crpc 311 की याचिका दाखिल कर कोर्ट से अनुसंधानकर्ता का क्रॉस एग्जामिन के लिए अनुमति मांगा गया था. जिसे अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने अनुमति दे दी है.