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रांची/डेस्क: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा रहता है लेकिन के आप जानते है कि इस दौरान गुब्बारे फेंकने की शरारत आपको जेल भी पहुंचा सकती हैं? जी हां, होली के दिन जब आप रंगों से भरे गुब्बारे दूसरों पर फेंकते है तो यह आपकी परेशानी का कारण बन सकता हैं.
क्या कहता है कानून?
तीस हजारी कोर्ट के वकील अनिल सिंह के मुताबिक, यदि आपने किसी की सहमति के बिना पानी से भरे गुब्बारे फेंके तो यह IPC की धारा 223 के तहत अपराध माना जाएगा. इस अपराध में आपको 6 महीने की सजा और जुर्माना भी हो सकता है लेकिन यह खतरा केवल गुबारे से नहीं बल्कि इससे जुड़े हादसों के कारण भी बढ़ सकता हैं.
मान लीजिए, आप होली में किसी बाइक सवार पर गुब्बारा फेंकते है और वह गिरकर घायल हो जाता है या उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो यह अपराध माना जाएगा लेकिन अगर हादसा बड़ा हो और उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो गुब्बारा फेंकने वाले पर हत्या का रोप भी लगाया जा सकता हैं. अगर गुब्बारे फेंकने से किसी को गंभीर चोट आती है तो IPC की धारा 115 (2) के तहत एक साल की सजा हो सकती हैं. वहीं अगर चोट इतनी गंभीर हो कि व्यक्ति की हालत बिगड़ जाए या जान को खतरा हो तो आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती हैं.