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रांची/डेस्क: क्या आप ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी में सिगरेट पीते हैं? तो ये खबर आपके लिए हैं. गाड़ी में सिगरेट पीने पर जुर्माना लग सकता है और ये बात बहुतों को मालूम नहीं होती. ट्रैफिक नियमों के तहत गाड़ी में धूम्रपान करना भी जुर्म है, जिसके लिए आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता हैं.
क्या है नियम?
अगर आप गाड़ी में सिगरेट पीते है तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट DMVR 86.1(5)/177 MVA के तहत 500 रुपये का चालान भुगतना पड़ सकता हैं. अगर आप बार-बार इस गलती को दोहराते है तो जुर्माना बढ़कर 1500 रुपये तक जा सकता हैं.
कार में धूम्रपान की वजह से क्या खतरा?
गाड़ी में सिगरेट पीने से सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आपकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती हैं. खासकर CNG कारों में, जहां गैस लीक होने का जोखिम हो सकता हैं. अगर आप उस वक्त सिगरेट पी रहे होते है तो कार में ब्लास्ट हो सकता हैं. इतना ही नहीं सिगरेट का धुआं कार में सवार दूसरे यात्रियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता हैं.
क्या है और भी जुर्म?
सिर्फ सिगरेट ही नहीं, अगर आप गाड़ी में शराब पीते है या सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो भी ट्रैफिक चालान कट सकता हैं. इन सभी नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, जिससे न सिर्फ आपकी जेब पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती हैं. तो अगली बार जब आप गाड़ी में बैठें, तो सिगरेट या शराब से दूर रहें. सुरक्षा हमेशा पहले और जुर्माना बाद में. ट्रैफिक नियमों का पालन करके खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें.