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रांची/डेस्क: भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा कहा जाता है. भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. जब भी किसी को लंबी दूरी तय करनी होती है, तो अधिकांश लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं. ट्रेन यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण नियम टिकट से संबंधित है. कोई भी यात्री बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकता. दिवाली का त्योहार करीब है, और इस दौरान लोगों को कन्फर्म टिकट मिलने में मुश्किल हो रही है. कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कोई बिना टिकट लिए सिर्फ टीटीई से बात करके ट्रेन में बैठ जाता है, तो क्या उसे जुर्माना देना होगा? रेलवे के नियम इस मामले में क्या हैं?
टीटीई से बात करके बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना
कई बार लोग जल्दी में होते हैं और बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार, ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाता है. भले ही आप टीटीई से बात कर लें, लेकिन बिना टिकट यात्रा करने पर आपको जुर्माना देना होगा. रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना देना अनिवार्य है. अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हैं, तो आपको पूरी यात्रा का किराया और जुर्माने के रूप में अतिरिक्त ₹250 देने पड़ सकते हैं.
टीटीई दे सकता है सीट
यदि टीटीई ने आपको बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना लगा दिया है, तो आप आगे का सफर जारी रख सकते हैं. अगर ट्रेन में कोई सीट खाली है, तो टीटीई आपको वह सीट आवंटित कर सकता है. यदि टीटीई आपको सीट नहीं दे रहा है, तो आप उससे इस बारे में पूछ सकते हैं. इस प्रकार, बिना टिकट यात्रा से बचना और नियमों का पालन करना सबसे बेहतर होता है.