झारखंडPosted at: अप्रैल 26, 2025 रिश्वत मामले में अंचल कार्यालय के पेशकार रूद्रानंद मेहता दोषी करार, 30 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा
न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: रिश्वत मामले में अंचल कार्यालय के पेशकार रूद्रानंद मेहता दोषी करार दिए गए हैं. 30 अप्रैल को सजा सुनाया जाएगा. ACB की विशेष कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. बता दें कि, रूद्रानंद मेहता सिमडेगा जिला के तोरपा अंचल कार्यालय में पेशकार के पद पर पदस्थापित थे. रूद्रानंद मेहता पर 25 हजार रिश्वत लेने का आरोप था. जमीन की बंदोबस्ती करने के एवज में शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार से 25 हजार रिश्वत की मांग किया गया था. 27 अगस्त 2012 को शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत ACB से की थी. ACB ने सत्यापन करने के बाद पेशकार रूद्रानंद मेहता को 25 हजार रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई के द्वारान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.