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रांची/डेस्कः- पिछले दिनों पूणे में एक 17 वर्षीय लड़के ने अपनी पोर्श कार से दो मोटरसाईकिल सवार आईटी पेशेवर को कुचल दिया था. महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त ने ये जानकारी दी है कि 17 वर्षीय लड़के को 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है. दुर्घटना में शामिल पोर्श कार का स्थाई पंजीकरण भी मार्च से लंबित है, मालिक ने अभी तक 1,758 रुपए की भुगतान राशि जमा नहीं किया है. शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में धारा 185 के तहत मामला दर्ज होने के बाद किशोर को एक किशोर अदालत में पेश किया गया. इसके साथ ही 304 के तहत इरादतन हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है. लेकिन नाबालिक होने के चलते हिरासत में लेने के 14 घंटे के अंदर जमानत भी मिल गया. अधिकारियों ने साफ कर दिया कि लड़का 25 साल तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता. बता दें कि भारत में मोटर व्हिकल नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र 18 साल है, पुलिस ने उस बार में जाकर 48,000 रुपए फाईन भी मारा जहां दुर्घटना से पहले लड़का गया था. पुलिस ने बताया कि जाने माने बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा रविवार तड़के कल्याणी नगर के इलाके में दुर्घटना होने के दौरान वो नशें में था. इसमें दो सॉप्टवेयर इंजिनियरों की मौत हो गई. महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त ने बताया कि पोर्श कार बेंगलूरू के एक डीलर से इंपोर्ट किया गया था. जिसमें एक निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, मालिक को प्रक्रिया को पुरी करते हुए बाकि राशि को भुगतान करने को कहा गया है. लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए वाहन को आरटीओ नहीं लाया गया.