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AAP सांसद संजय सिंह को SC से मिली जमानत, अब ट्रायल चलने तक गिरफ्तार नहीं करेगी ED

AAP सांसद संजय सिंह को SC से मिली जमानत, अब ट्रायल चलने तक गिरफ्तार नहीं करेगी ED
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. SC की तीन जजों की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अनुसार संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले पाएंगे. बता दें, सांसद संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. वे पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे. 

 

बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईड रिमांड को संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर आज उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जज न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति पीबी वराले और संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए बेंच ने ईडी से सवाल पूछा कि सांसज सिंह को आखिर जेल में रखने की आवश्यकता क्यों है. वहीं सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी अबतक पता नहीं चल पाया है. बावजूद वे पिछले 6 महीने से जेल में बंद है. 

 


 

संजय सिंह की जमानत का ईडी ने नहीं किया विरोध

सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी बता दें, उन्होंने कोर्ट से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वे 3 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी अबतक कोई भूमिका नहीं बताई गई है. लेकिन ईडी ने उनकी जमानत याचिका पर विरोध किया था. साथ ही दावा किया था कि उन्होंने साल 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाला से उगाही किए गए फंड को छिपाने, रखने और इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. मगर एससी में संजय सिंह की जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय सिंह के जमानत के फैसले पर उनके वकील ने बताया कि ईडी अब संजय सिंह को ट्रायल चलने तक गिरफ्तार नहीं करेगी. 
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