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रांची/डेस्क: सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), जो सुरक्षा अभियानों की आसानी के लिए क्षेत्रों को "अशांत" के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देता है, को नागालैंड के आठ जिलों, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और कई अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. दोनों पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद.
नागालैंड के 8 जिलों में लागू हुआ AFSPA
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए नागालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. बुधवार रात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में घोषणा की गई कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत इन क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि नागालैंड में कानून और व्यवस्था की स्थिति की एक और समीक्षा की गई है. बुधवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए फिर से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. नागालैंड के जिन जिलों में AFSPA को फिर से लागू किया गया है, वे हैं दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन.
कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नागालैंड के क्षेत्र; मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन; और लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन को भी AFSPA के तहत 'अशांत' घोषित किया गया है. इसके अलावा, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रलान पुलिस स्टेशन; और नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले के घाटशी, पुघोबोटो, साटाखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन भी AFSPA के तहत 'अशांत' घोषित किए गए हैं. एक अलग अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि अफस्पा के तहत केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को एक अप्रैल, 2024 से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है.