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रांची/डेस्क: तेज धारदार हथियार से गला रेतकर गंभीर रूप घायल करने के मामले में बहस पूरी हो गई है. न्यायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में 27 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. मामले में 5 आरोपी प्रदीप उपाध्याय, अमित राम, शमशेर खान, बबलू और उमेश साहू ट्रायल फेस कर रहे है.
क्या है पूरा मामला
घटना 14 जून 2017 की है. बरियातू थाना क्षेत्र के मस्जिद कॉलोनी निवासी नसीम खान पेशे से टेंपो चालक है. 14 जून 2017 को 4 लोग घर पहुंचे थे और टेंपो बुक कर भाड़ा में ले गए थे. रात में सिकिदरी थाना से नसीम खान की पत्नी सबनम खान को फोन पर सूचना मिली कि नसीम खान बेहोश अवस्था में पड़ा था जिसे रिम्स में भर्ती कराया गया है. पत्नी सबनम ने रिम्स में जाकर देखा तो नसीम के गर्दन और सिर पर जख्म के निशान था. जिसके बाद सबनम के फर्द बयान पर सिकिदरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोपियों ने नसीम को जान से मारने की नीयत से तेज धारदार हथियार से गला रेतकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और सिकिदरी थाना क्षेत्र के हुंडरू फॉल के निकट पावर प्लांट के पास सड़क पर फेंक कर टेंपो और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे.