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रांची/डेस्क: आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को बड़ी राहत मिली है. सुदेश महतो को MP/MLA की विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया. अभियोजन पक्ष ने दो आईओ जमादार मुंडा और तारिक अनवर समेत 5 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. लेकिन सुदेश महतो पर लगे आरोप को नहीं सिद्ध कर पाया.
7 मई 2018 को कोतवाली थाने में सुदेश महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. सिल्ली उपचुनाव में नामांकन-पत्र दाखिल करने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था. प्राथमिकी में कहा गया था 7 मई 2018 को सुदेश आजसू पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिल्ली उपचुनाव में नामांकन-पत्र दाखिल करने रांची समाहरणालय पहुंचे थे. वे पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के बाहर पहुंचे थे. जबकि, आदर्श आचार संहिता के तहत ड्रॉप गेट तक ही वे और उनके 5 व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति थी.