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रांची/डेस्क: भारतीय रेल विश्व को दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. जैसा की हम सभी जान रहे हैं कि भारत में रेल से यात्रा करने वालों को संख्या काफी अधिक है. रोजाना करोड़ों लोग रेल की मदद से एक जगह से दूसरी जाना आना करते हैं. वहीं कई लोगों को हवाई जहाज से अधिक मजा रेल में सफर करने में आता है. इसके पीछे की वजह कई सारी है. कई लोग उच्चाईयों के डर से हवाई जहाज में नहीं बैठते हैं. वहीं कई लोग को रास्ते में बेचने के लिए चढ़ने वाली चीज अधिक पसंद है. वहीं बात करें रेल की तो, रोजाना रेल से आने जाने के क्रम में कई लोग रेल के नियमों का अनजाने में और कई लोग जानबूझ कर उल्लंघन कर देते हैं. अधिकांश समय आप देखेंगे तो, पता चलता है कि कई लोग ट्रेन में कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसका सेवन कर रहे हैं. तो चलिए आज जानते हैं कि क्या आप ट्रेन में सफर करते हुए शराब का सेवन कर सकते हैं या नहीं. यदि आप ट्रेन में सफर करते हुए शराब पीते हुए पकड़े गये तो, आपकी जुर्माना भरना पड़ सकता है या नहीं.
हो सकती है 6 महीने की जेल
यदि आप ट्रेन में सफर करते हुए शराब पीते हैं और उनके इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. यही नहीं, रेलवे परिसर में आप किसी भी प्रकार के नशीली चीजों का सेवन नहीं कर सकते हैं. यदि आप नशे की हालत में पकड़े गए तो आपके टिकट को तत्काल ही रद्द कर दिया जाएगा और आपको दोषी मानकर 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई जा सकती है.
इन वस्तुओं पर भी है मनाही
जानकारी के लिए बता दें, आप ट्रेन में सफर करने के दौरान शराब के साथ-साथ कई अन्य खतरनाक वस्तुओं को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. जैसे की आप यात्रा के दौरान अपने साथ गैस सिलेंडर, स्टोव, पटाखे, ज्वलनशील केमिकल और तेजाब जैसी वस्तुएं नहीं ले जा सकते हैं. यदि कोई यात्री इन सारी वस्तुओं के साथ पकड़ता है तो उसे जुर्माने के रूप में 1000 रुपये या 3 साल की जेल की सजा हो सकती है. कोई बार दोषी को दोनों ही सजा का भुगतान करना पड़ता है.
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