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रांची/डेस्क: किसी न किसी बात को लेकर हमेशा भारतीय रेल खबरों में रहती है. टिकट को लेकर भी रेलवे हमेशा सुर्खियों में रहता है. लोगों को हमेशा से शिकायत रही है कि उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है. वहीं बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. बता दें कि यह दावा केवल आंशिक रूप से सही है. आइए जानते हैं वायरल दावों में कितनी सच्चाई है.
क्या है वायरल पोस्ट में
सोशल मीडिया में ट्रेन के टिकट को लेकर कई दावे कीये जाते हैं. ऐसे ही एक दावे में एक यूजर ने कहा कि "अब ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट के साथ ही यात्रा कर सकते हैं", एक अन्य यूजर ने लिखा "वेटिंग टिकट के बंद होने के बाद स्लीपर तो खाली हो गए लेकिन जनरल के हालत बिगड़ गई है. क्या रेलवे ने सही कादम उठाया है?", "वेटिंग टिकट से यात्रा बंद होने पर ट्रेन खाली दिखने लगी है. क्या आप इस फैसले से खुश हैं?"
ऑटमेटिकली कैंसिल हो जाता है ई-टिकट
रेलवे के नियमों के अनुसार आरक्षित यानी स्लीपर या एसी कोच में केवल कंफर्म आंशिक रूप से यानी आरएसी (RAC) कंफर्म सीट वाले व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं. ई-टिकट के केस में वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर का टिकट ऑटमेटिकली कैंसिल (Automatically Cancel) हो जाता है. वहीं काउन्टर से लिए गए वेटिंग लिस्ट टिकट पर यात्री सिर्फ सामान्य कोच (General Coach) में ही यात्रा कर सकते हैं. इस टिकट पर आरक्षित कोच में यात्री यात्रा नहीं कर सकते हैं. पर यह नियम कोई नया नहीं हैं.
क्या है रेलवे के नियम
आरक्षित कोच में वेटिंग टिकट वालों की संख्या हद से ज्यादा हो गई है. इसको लेकर सरकार ने वेटिंग टिकट के नियमों में सख्ती कर दी है. लोगों में एक आमधारणा बन गई है कि काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और AC कोच में सफर किया जा सकता है. अगर आप काउंटर वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर न्यूनतम 440 रुपए का जुर्माना लग सकता है. कुल बिलाकर बात यह है कि आप स्लीपर और एसी कोच में तब ही सफर कर सकते हैं जब आपके पास कंफर्म टिकट मौजूद हो. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर टीटीई आपको ट्रेन से उतार सकते हैं, या फिर जेनरल कोच में भेज सकते हैं.