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रांची/डेस्क: बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला आया हैं. बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई हैं. इसके साथ ही सभी पर 15- 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया हैं. सजा पाने वाले आरोपी इलियास हुसैन हं. उनके साथ शहाबुदीन, पवन कुमार अग्रवाल ,अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को 3-3 साल की सजा सुनाई गई हैं.
वहीं 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए हैं. बरी होने वाले में जी रामनाथ, एसपी माथुर,तरुण गांगुली,रंजन प्रधान और सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल शामिल हैं. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया हैं.
बता दें कि अलकतरा घोटाला का मामला साल 1994 का है. 27.70 लाख की घोटाला की गई थी. 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सफलाई RCD हजारीबाग को करना था . लेकिन सफलाई नहीं किया गया था. और दस्तावेज में सफलाई दिखाया गया था. पवन करियर नामक कंपनी से सफलई करने का फर्जी दस्तावेज बनाया गया था.