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रांची/डेस्क: सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सामान्य बात बन गई है लेकिन अब सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं जिससे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नया नियम लगाया जाएगा. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता से मंजूरी लेना जरुरी हैं. इस फैसले के पीछे डेटा सुरक्षा और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई हैं.
नए डेटा सुरक्षा बिल के मुख्य बिंदु
Ministry of Electronics and Information Technology ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के लिए मसौदा नियमों को जारी किया हैं. इस मसौदे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों के लिए कई नए नियम और शर्तें रखी गई हैं. जिनका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना हैं.
बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अब पेरेंट्स की अनुमति प्राप्त करनी होगी. यह कदम बच्चों को अनचाहे और नुकसानदेह कंटेंट से बचाने के लिए उठाया गया हैं.
डाटा सुरक्षा: बच्चों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों का पालन करना होगा. डेटा उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर कठोर दंड लगाया जाएगा.
जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं. यह कदम सरकार ने डेटा फिड्यूशरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उठाया हैं.
कब से लागू होंगे यह नियम?
इस मसौदे पर 18 फरवरी, 2025 तक लोगों से राय ली जाएगी और इसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. अगर इस दौरान कोई बदलाव या आपत्ति आती है तो उन पर विचार कर नियमों में सुधार किया जा सकता हैं. इस प्रक्रिया के बाद नए नियमों का पूरी तरह से पालन किया जायेगा, जिससे बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब ज्यादा सुरक्षित होगा.