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Railway Rules: भूलकर भी Train में ना ले जाएं ये फल, पकड़ें गए तो रेलवे बजा देगी बैंड, लगेगा भारी जुर्माना

Railway Rules: भूलकर भी Train में ना ले जाएं ये फल, पकड़ें गए तो रेलवे बजा देगी बैंड, लगेगा भारी जुर्माना
न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: भारत देश में अगर लोग सफर करते है तो सबसे ज्यादा ट्रैक के माध्यम से करते है. भारत में रोजाना करीब 13 हजार ट्रेन चलती है. ऐसे में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते है. ट्रेन में सफर करने के लिये ही कई सारे नियम होते है और इसका पालन हर इंसान को करना चाहिए. ट्रेन नियमों का पालन नहीं करने से आपको जुर्माना भरना पड़ता है और जेल भी हो सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे फल के बारे में बताने वाले है, जिसे तेन में ले जाने की अनुमति नहीं है. जी हां आपने सही सुना. आइए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते है. 

 

आपने यह तो सुना है कि ट्रेन में ड्रग्स, गांजा, अफीम हथियार ये सारी चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं है. ऐसे में आपको बता दें कि आप सूखे नारियल को ट्रेन में नहीं ले जा सकते है. ट्रेन में सूखा नारियल ले जाने पर बैन लगा हुआ है. इसलिए क्योंकि सूखे नारियल के बाहरी हिस्से को ज्वलनशील माना जाता है. ऐसे में नारियल के इस हिस्से से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा होने से यह एक बड़ी घटना या हादसे का कारण बन सकता है. यही कारण से वेंडर भी ट्रेन के अंदर नारियल के छीलकर बेचते है. भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित वास्तु के साथ पकड़ा जाता है, तो उय्सके खिलाग एक्शन लिया जा सकता है. ऐसे में रेलवे उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है. यही नहीं इसके अलावा 3 साल की सजा भी हो सकती है, या सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है. इसके अलावा भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार आप नारियल के अलावा, विस्फोटक सामान नहीं ले जा सकते, गैस सिलेंडर भी नहीं ले जा सकते चाहे वह खाली हो या भरी हुई हो. इसके अलावा आप माचिस, टॉयलेट क्लीनर, सूखी घास, बारूद, पटाखे, तेज़ाब, तेल या ग्रीस भी नहीं ले जा सकते है. 

 


 
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