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रांची/डेस्क: रांची के बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने के मामले में दोषी राहुल राज उर्फ राज श्रीवास्तव की अपील को याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दिया है. फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की अपील और राहुल राज की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. वहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई फांसी की सजा को बरकरार रखा है.
बता दें कि 21 दिसंबर 2019 को निचली अदालत ने राहुल राज को फांसी की सजा सुनाई थी. 16 दिसंबर 2016 को बीटेक छात्र के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या हुई थी.