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रांची/डेस्कः जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए और ED को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार (17 मई) को मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच में सुनवाई की गई. हेमंत सोरेन की तरफ से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बाघेल ने अपना पक्ष रखा.
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
आपको बता दें, जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल की है.
31 जनवरी 2024 को ईडी ने किया है गिरफ्तार
हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के क्रम 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें 13 दिनों के रिमांड पर लेकर मामले में पूछताछ की थी. फिलहाल इस वक्त वे न्यायिक हिरासत में होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) जेल में बंद है.