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रांची/डेस्क: पत्नी की हत्या के दोषी पति के साथ सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सभी पर 15-15 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नही भरने पर आरोपियों को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने मृतिका के पति मोहन महतो, सास बीराजो देवी और ससुर रमेश महतो को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.
बता दें कि हत्या का मामला साल 2018 का है. साल 2009 में मृतिका सोनी की शादी कांके थाना क्षेत्र के मोहन महतो की शादी हुई थी. शादी के 3 साल बाद से ससुराल पक्ष की ओर से महिला पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. और अप्रैल 2018 में आरोपियों ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर मृतिका के भाई ने ओरमांझी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था.