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रांची/डेस्क: अक्सर कई लोग Social Media का प्रयोग दूसरे लोगों के खिलाफ ख़राब कमेंट या पोस्ट करने के लिए करते है, पर क्या आप जानते है कि Social Media पर ख़राब कमेंट या पोस्ट करने पड़ आप जेल भी जा सकते हैं.
भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस अधिकार का इस्तेमाल कर किसी को कुछ भी ख़राब कह दिया जाए. सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ लोग अब इसका इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं.
अपमानजनक टिप्पणी करने पर मिल सकती है सजा
इन्हीं हरकतों को रोकने के लिए सरकार ने इसके खिलाफ एक कानून बनाया है. अब महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां या पोस्ट करना कानूनन अपराध हैं. हाल ही में Bombay Highcourt ने इस विषय पर फैसला लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील या अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो उसे सजा हो सकती हैं.
महिला के खिलाफ अश्लील टिप्पणी देना है कानूनन जुर्म
21 अगस्त को Bombay Highcourt में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर एक महिला की खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी देने के आरोप लगे थे. उस महिला ने यह आरोप लगाया था कि आरोपी ने South Mumbai की एक सोसायटी में उसके खिलाफ आपत्तिजनक ईमेल भेजे थे, जिसके बाद उस आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.
इस मामले में Justice AS Gadkari और Neela Gokhale ने बताया है कि अगर सोशल मीडिया पर लिखे गए शब्द किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाते है, तो यह IPC की धारा 509 के तहत एक संदिग्ध अपराध हैं.
IPC की धारा 509 के तहत होगी कार्रवाई
इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में यह अपील की थी कि IPC की धारा 509 के तहत सिर्फ बोले गए शब्दों के आधार पर कार्रवाई हो सकती है, सोशल मीडिया पोस्ट या ईमेल पर नहीं. जिसका जवाब देते हुए कोर्ट ने यह कहा कि IPC की धारा 509 के तहत सोशल मीडिया या मेल पर लिखे गए अपमानजनक शब्द भी कानूनन जुर्म हैं.
सजा की संभावनाएं
आरोप साबित हो जाने पर, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जाएगा.
इसलिए Social Media और Mail पर किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखने से बचें, क्योंकि यह एक कानूनन अपराध है और इसकी गंभीर सजा भी हो सकती हैं.