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रांची/डेस्क: गत 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है, जिसके वजह से प्रवर्तन निदेशालय को झटका लगा है. आदेश के अनुसार, अगर ED द्वारा किसी व्यक्ति के पास से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, जैसे , लैपटॉप व मोबाइल जब्त करती है, तो उसमें मौजूद डाटा को कॉपी नहीं कर सकते हैं.
ऐसा करना किसी भी व्यक्ति की संवैधानिक अधिकारों का हनन हो सकता है. हालांकि, ED की ओर से अदालत को ये बताया आया है कि एजेंसियां सीबीआई के डिजिटल एविडेंस-2020 के गाइडलाइन को फॉलो करती है. बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है. दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की.