झारखंडPosted at: मार्च 20, 2025 पत्नी की हत्या के आरोपी जतरु कच्छप को दोषी करार, सजा के बिंदु पर 22 मार्च होगी सुनवाई
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पत्नी की हत्या करने के जुर्म में ट्रायल फेस कर पति जतरु कच्छप को दोषी करार दिया गया है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने दिया दोषी करार. अब सजा के बिंदु पर 22 मार्च होगी सुनवाई. हत्या का मामला धुर्वा हटिया थाना क्षेत्र के जजोसोरिंग गांव की है. घटना को लेकर मृतिका के भाई मुन्ना कच्छप ने प्राथमिकी दर्ज कराया था.
प्राथमिकी के मुताबिक एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के छोटा घाघरा हुंडरू निवासी चंदुआ कच्छप की शादी जतरु कच्छप के साथ साल 2021 में हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद से पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. 12 मार्च 2022 को दोषी पति ने अपनी पत्नी चंदुआ कच्छप के साथ मारपीट कर गंभीर रूप जख्मी कर दिया था. जिसकी सूचना पर मृतिका के भाई मुन्ना कच्छप बहन की ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन दर्द से कराह रही थी. जिसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.