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रांची/डेस्क: ACB की लंबित प्रारंभिक जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. स्वतः संज्ञान पर दर्ज जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का ने फैसला दिया है. कोर्ट ने प्रारंभिक जांच 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक जंच अवधि बढ़ाई जा सकती है. 6 महीने के बाद जांच जारी रखने की जरूरत होने पर ब्यूरो प्रमुख को कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा.
6 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट में दाखिल सीलबंद लिफाफा किसी भी पक्ष को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. ACB प्रमुख को भी 6 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है. मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.
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